चंडीगढ़: हरियाणा सरकार का दावा है कि बिजली सुधार की दिशा में बिजली विभाग बेहतर तरीके से काम कर रहा है। इसके चलते ही अब हरियाणा बिजली वितरण निगम ने प्रदेश के लाखों लोगों को बड़ी राहत प्रदान की है। निगम ने इस योजना के तहत सरचार्ज माफी योजना लागू करने की जानकारी दी है। कोविड-19 के तहत जिन लोगों के बिजली का बिल ना भरने की वजह से मीटर काट दिए गए थे, यह योजना असल में उन लोगों को राहत पहुंचाने के लिए शुरू की गई है। इस योजना की जानकारी देते हुए बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने बताया कि उनके विभाग का केवल एक ही उददेश्य है कि प्रदेश के लोगों को बढिय़ा सुविधा उपलब्ध करवाना, ताकि वह बिजली विभाग में निरंतर हो रहे सुधार का अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। इसके चलते ही बिजली निगमों द्वारा समय समय पर कई योजनाएं लागू की जाती हैं, जिनसे लोगों की परेशानी दूर हो सके।

30 नवंबर 2021 तक जारी रहेगी
बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने बताया कि इसके चलते ही हरियाणा बिजली वितरण निगम ने राज्य भर में सरचार्ज माफी योजना को लागू किया है। इस योजना के तहत वे सभी उपभोक्ता अपने बकाया बिजली बिल की पूरी मूल राशि एक मुश्त और किश्तों में जमा करवा सकते हैं, जिसके बाद वह अपना नया कनैक्शन लगवा सकते हैं। बिजली मंत्री के अनुसार हरियाणा बिजली निगम द्वारा शुरू की गई यह योजना 30 नवंबर 2021 तक जारी रहेगी। इसलिए वह लोगों से अपील करते हैं कि जिन लोगों के बिल ना भरने की वजह से मीटर काटे गए हैं, वह इस योजना का लाभ उठाकर दोबारा से अपने बिजली मीटर लगवा सकते हैं।
जुर्माना माफ किया गया है
बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि कोविड-19 का लोगों के जनजीवन पर बहुत ही खराब असर हुआ है। जिसे देखते हुए बिजली निगम ने लोगों के लिए यह बड़ी सुविधा शुरू की है, जिसके अंतर्गत बिजली मीटर कटने पर लगा जुर्माना माफ किया गया है। इसके चलते ही प्रभावित उपभोक्ता अपने बिजली बिल की पूरी राशि की 25 प्रतिशत जमा करवाकर दोबारा से अपना कनैक्शन आंरभ करवा सकते हैं। इसके अंतर्गत ही उपभोक्ता अपनी मूल राशि को 6 किश्तों में जमा करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि जो उपभोक्ता अपनी पूरी मूल राशि को जमा करवा देंगे, उनका 30 जून 2021 तक का सारा सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा।

इन गांवों को नहीं मिलेगा लाभ
वहीं दूसरी ओर बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने शहरों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भी बिजली वितरण निगम की योजना का खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि यह योजना प्रदेश के उन गांवों में लागू होगी, जिन गांवों में म्हारा गांव जगमग गांव योजना लागू है या फिर जिन पंचायतों ने इस योजना को लागू करने के लिए अपना आवेदन दिया हुआ है, उन ग्रामीण क्षेत्रों को ही इस योजना से जोड़ा गया है। जिन ग्रामीण क्षेत्रों में म्हारा गांव जगमग गांव योजना लागू नहीं है, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।