चंडीगढ़ : हरियाणा में अब हर क्षेत्र में बकाया कर वसूलने का काम किया जा रहा है। इसके लिए कई लोगो को नोटिस भी भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा सरकार भी अलग अलग क्षेत्रों में बकाया कर, बिल आदि को जमा कराने के लिए कई योजनाओं को लागू कर रही है। अब हाल ही में हरियाणा सरकार ने ट्रांसपोर्टरों को बड़ी राहत दी है।
बताया जा रहा है कि यदि ट्रांसपोर्टर बकाया यात्री कर और माल कर की 25% राशि का एकमुश्त भुगतान करते हैं तो उन्हें 31 मार्च 2017 तक देय ब्याज या जुर्माना नहीं देना होगा, ये ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया जाएगा। इससे ट्रांसपोर्टरों को भी काफी लाभ मिलने वाला है।
हरियाणा के ट्रांसपोर्टरों के लिए सरकार लाई नई योजना
दरअसल बताया जा रहा है कि हरियाणा के ट्रांसपोर्टरों पर यात्री कर और माल कर जोड़कर काफी कर इकट्ठा हो गया है। कई कारणों से समय पर ये बिल न भरने के कारण ये राशि भी काफी ज्यादा हो गई है जिसे भरने से ट्रांसपोर्टर भी हाथ खड़े कर चुके हैं और ट्रांसपोर्टरों ने सरकार से कहा था कि यदि ब्याज और जुर्माने को माफ किया जाता है तो फिर भी ये कर जमा किया जा सकता है।
इसलिए अब हरियाणा सरकार ने ट्रांसपोर्टरों के लिए एकमुश्त निपटान योजना को लागू किया है। जिसके तहत यदि ट्रांसपोर्टर अपने बकाया कर की 25% राशि का भुगतान एकमुश्त करते हैं तो उनका 31 मार्च 2017 तक देय कर पर लगा हुआ ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया जाएगा। परिवहन विभाग के प्रधान सचिव नवदीप सिंह ने ही इसके लिए लिखित आदेशों को जारी किया है।
पुराने बिलों और टैक्स को भरवाने के लिए लागू हुई थी योजना
बता दें कि हरियाणा सरकार ने कुछ महीने पहले ही बिजली और हाउस टैक्स के बिलों को भरवाने के लिए भी ऐसी ही एकमुश्त योजना को शुरू किया था। कई उपभोक्ताओं ने लंबे समय से पुराने बिल और हाउस टैक्स नहीं दिया है। इन्हें भरवाने के लिए ही सरकार ने योजना लागू की है जिसमें एकमुश्त राशि देने पर जुर्माना और ब्याज माफ किया जा रहा है।