नई दिल्ली : आमतौर पर कई लोग गाड़ियों के लिए बीएच सिरीज़ का नंबर लेना चाहते हैं। लेकिन हर कोई इस सिरीज़ के नंबर के लिए आवेदन नहीं कर पाता है। वहीं पुराने वाहनों को तो इस सिरीज़ के नंबर के लिए आवेदन करने की इजाजत ही नहीं होती है। ऐसे में पुराने वाहन मालिकों को भी अपना मन मारना पड़ता है।
इन नियमों के साथ मिलेगा BH सीरीज
लेकिन अब ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब पुराने वाहन मालिकों को भी बीएच सिरीज़ का नंबर मिल सकता है। लेकिन इसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं जिनका पालन करना जरूरी होगा और इसके बाद ही पुराने वाहन मालिकों को बीएच सिरीज़ का नंबर मिल सकता है। आइए जानते हैं खबर से जुड़ी खास बातें
ऐसे मिलेगा BH सिरीज़ का नंबर
अक्सर कई लोग बीएच सिरीज़ का नंबर लेना चाहते हैं। लेकिन इस सिरीज़ का नंबर सिर्फ नए वाहनों को खरीदते हुए ही लिया जा सकता है। पुराने वाहन मालिकों को इस सिरीज़ के नंबर के लिए अनुमति की इजाजत भी नहीं होती है। वहीं इस सिरीज़ का नंबर कई लोग इसलिए भी लेते हैं क्योंकि नॉर्मल नंबर से दूसरे राज्यो में बार बार जांच का चक्कर होता है जबकि इस सिरीज़ के नंबर से ऐसा नहीं होता। लेकिन अब सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की तरफ से कहा गया है कि अब पुराने वाहन मालिकों को भी बीएच सिरीज़ का नंबर मिल सकता है।
कुछ नियमों का करना होगा पालन
पुराने वाहन मालिकों को बीएच सिरीज़ का नंबर देने के नियमों का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। इन नियमों का पालन करने वाले पुराने वाहन मालिकों को ही बीएच सिरीज़ का नंबर दिया जाने वाला है। वाहन को बेचते समय भी ये सिरीज़ ट्रांसफर की जा सकती है लेकिन इसके लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं। वहीं सिर्फ निजी वाहनों को ही बीएच नंबर दिया जाएगा, यह नियम कमर्शियल वाहनों पर लागू नहीं होगा।