Delhi: हरियाणा सरकार जरूरत के अनुश्र समय समय पर कई फैसले लेती है। ये फैसले से भी आमजन को लाभ पहुँचाने के लिए ही लिये जाटीडबल्यूई हैं। अब हाल ही में हरियाणा सरकार की ओर से एक और फैसला किया गया है जिससे आमजन को भी काफी लाभ मिलने व्कला है और साथ ही धांधली को भी रोका जा सकेगा।
हरियाणा के शिक्षा विभाग की ओर से ये अहम फैसला किया गया है जिसमें बताया जा रहा है कि अब हरियाणा में दाखिला के वक्त जन्म प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। जन्म प्रमाण पत्र में लिखी हुई तारीख को ही असली जन्मतिथि माना जाएगा और उसे ही दस्तावेजों में दर्ज किया जाएगा। हरियाणा में जन्म प्रमाण पत्र हुआ अनिवार्य हरियाणा के शिक्षा विभाग द्वारा जन्म प्रमाण पत्र को दाखिले के लिए अनिवार्य कर दिया गया है।
अब तक माता पिता जो भी जन्मतिथि बताते थे उसे दर्ज कर लिया जाता था जिसके बाद आगे चलकर सरकार के साथ साथ बच्चों को भी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। वहीं जन्मतिथि के तौर पर 10वीं की मार्कशीट को मान्य किया जाता है इसलिए जन्म प्रमाण पत्र से बनने वाले दस्तावेजों और सरकारी नौकरियों में धांधली को रोकने के लिए ही ये फैसला किया गया है।
अब दाखिले के समय पर जन्म प्रमाण पत्र देना अनिवार्य होगा। सीबीएसई ने भी अनिवार्य किया है जन्म प्रमाण पत्र बता दें कि सीबीएसई द्वारा भी पहले ही जन्म प्रमाण पत्र को अनिवार्य किया हुआ है। सीबीएसई में बिना जन्म प्रमाण पत्र के दाखिला नहीं दिया जाता है। इसके बाद आगे की कक्षाओं में पंजीकरण भी पुराने दस्तावेजों के आधार पर ही किया जाता है। अब सीबीएसई की तर्ज पर ही हरियाणा बोर्ड में भी जन्म प्रमाण पत्र को अनिवार्य किया गया है।