Delhi: हरियाणा में रेलवे स्टेशनों के लिए बड़ा फैसला किया गया है बताया जा रहा है कि इस फैसले को आमजन की सुविधा के लिए ही किया गया है। जानकारी के अनुसार अब रेलवे स्टेशनों पर नए साल से फूड स्टॉल्स पर गैस सिलेंडरों को बैन कर दिया गया है। रेलवे स्टेशनों की फूड स्टॉल्स पर अब गैस सिलेंडरों का इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। हालांकि कुछ लोगों को इसमें छूट दी गई है लेकिन इसके लिए भी शर्त और नियम लागू किए गए हैं आइए जानते हैं खबर को विस्तार से
रेलवे स्टेशनों की फूड स्टॉल्स पर गैस सिलेंडर होंगे बैन
बताया जा रहा है कि रेलवे स्टेशनों की फूड स्टॉल्स पर गैस सिलेंडरों को बैन किया जाने वाला है 1 जनवरी से सभी रेलवे स्टेशन की फूड स्टॉल्स पर गैस सिलेंडरों का इस्तेमाल प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। हालांकि छोले और कुलचे बनाने वाले गैस सिलेंडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए रेहडी वालों को लिबर्टी इंश्योरेंस रखना अनिवार्य होगा। वहीं गैस कनेक्शन के पाइप और फिटिंग को भी सुरक्षित रखना होगा। यात्रियों की सुरक्षा के लिए फैसले को लिया गया है।
इंश्योरेंस नहीं होने पर किया जाएगा तगड़ा जुर्माना
बताया जा रहा है कि रेहडी वालों के लिए भी इंश्योरेंस होना जरूरी है यदि इंश्योरेंस नहीं पाया जाता है तो उन पर तगड़ा जुर्माना भी लगाया जाएगा। वहीं रेहड़ी संचालकों को कंपनियों के अधिकारियों से जांच कराने के बाद प्रमाण पत्र भी लेना होगा जिसे स्टेशन अधीक्षक के पास जमा करवाना होगा। इसके अलावा अग्निशमन यंत्र भी पास में होने अनिवार्य है। 31 दिसंबर के बाद से टीम भी चेकिंग पर निकलेगी और नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्यवाही की जाने वाली है।