Delhi: दिल्ली के अस्पतालों में इलाज कराने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। लेकिन कई बार मरीजों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता है और मरीजों का इलाज भी ढंग से नहीं किया जाता है। दूसरे राज्य के लोगों के साथ ऐसा सबसे ज्यादा होता है। लेकिन अब इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला किया है। बताया जा रहा है कि अब दिल्ली के अस्पतालों में बाहर से आने वालों के साथ भी अच्छा व्यवहार किया जाएगा और उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। आइए जानते हैं इस खबर से जुड़ी खास बातें
दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
दरअसल हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका पर सुनवाई की गई जिसमें बिहार निवासी शख्स ने बताया कि दिल्ली के सरकारी लोकनायक अस्पताल में वे इलाज कराने गए थे लेकिन उन्हें उन्हें सुविधा नहीं दी गई और कहा गया कि एमआरआई की सुविधा सिर्फ दिल्ली निवासियों को दी जाती है। लेकिन इस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने आपत्ति जताई है और कहा है कि दिल्ली के सभी सरकारी अस्पतालों में बाहर से आने वाले सभी मरीजों का इलाज किया जाएगा और कोई भी अस्पताल मरीज की वोटर आईडी पर जोर नहीं देगा।
एमआरआई के लिए दी गई 2024 की तारीख
बताया जा रहा है कि पीड़ित को घुटने के एमआरआई के लिए जुलाई 2024 की तारीख दी गई जबकि एक महिला को दिल्ली की मतदाता थी उसका इलाज जल्दी किया गया। इस भेदभाव के खिलाफ ही दिल्ली हाईकोर्ट ने अब सख्त कदम उठाया है।