Delhi: हरियाणा सरकार द्वारा कई अहम फैसले किए जा रहे हैं। जो भी गंभीर शिकायत हरियाणा सरकार के पास पहुँच रही हैं उस पर हरियाणा सरकार द्वारा भी तुरंत एक्शन लिया जा रहा है। हाल ही में अब हरियाणा सरकार ने धर्म परिवर्तन को लेकर अहम फैसला किया है। बताया जा रहा है कि हरियाणा में अब धर्मपरिवर्तन की इजाजत नहीं मिलने वाली है। हरियाणा में अब शादी के लिए धर्म नहीं बदला जा सकता है। जबरन धर्म बदलने के मामलों को देखते हुए ही हरियाणा सरकार द्वारा ये फैसला किया गया है। इस कानून को नहीं मानने वालों के खिलाफ भी कार्यवाई की जाने वाली है। आइए जानते हैं
हरियाणा में शादी के लिए नहीं बदला जा सकेगा धर्म
हरियाणा में अब शादी के लिए धर्म बदलने की इजाजत नहीं मिलने वाली है। राज्यपाल भी इस कानून को मंजूरी दे चुके हैं। पिछले चार वर्षों में राज्य में जबरन धर्मांतरण के 127 मामले सामने आए हैं जिसके बाद ही हरियाणा सरकार द्वारा ये अहम फैसला किया गया है। अब कोई भी महिला या पुरुष शादी के लिए अपना धर्म नहीं बदल सकते। इसके लिए सरकार द्वारा भी अधिसूचना को जारी कर दिया गया है। 2022 के बजट सत्र में ही हरियाणा सरकार द्वारा इस विधेयक को लाया गया था। विधानसभा में पास होने के बाद ही इसे मंजूरी दी गई है।
कानून नहीं मानने वालों पर होगी कार्यवाई
बताया जा रहा है कि जो लोग भी इस कानून को अवहेलना करेंगे उनके खिलाफ कार्यवाई करने के प्रावधान भी कानून में किया गया है। इस कानून को नहीं मानने वालों को 3 से 10 साल तक की सजा हो सकती है। वहीं 5 लाख तक का जुर्माना भी हो सकता है। यदि आरोपी की मृत्यु हो जाती है तो उसकी अचल संपत्ति को नीलाम कर पीड़ित को भरपाई की जाएगी।