Delhi: हरियाणा सरकार अलग अलग क्षेत्र में कई फैसले ले रही है। व्यापारियों के हितों में भी हरियाणा सरकार द्वारा कई फैसले किए जा रहे हैं। इससे व्यापारियों को भी काफी आसानी हो रही है। वहीं अब हरियाणा सरकार की ओर से एक और बड़ा फैसला किया गया है बताया जा रहा है कि हरियाणा में मिलरों को मार्केट और ग्रामीण विकास शुल्क से छुटकारा दिया जाने वाला है। इसके लिए हरियाणा सरकार द्वारा अधिसूचना को भी जारी कर दिया गया है। व्यापरियों को सरकार के बीच भी कई बैठकों का आयोजन हुआ था जिसमें इस मांग को उठाया गया था इसके बाद ही अब सरकार की ओर से ये फैसला किया गया है। आइए जानते हैं खबर को विस्तार से
हरियाणा मिलरों को इन शुल्कों से मिलेगा छुटकारा
दरअसल भारतीय व्यापार मंडल और ऑयल मिल्ज़ एसोसिएशन से अनेकों बैठकें की हैं। इसमें मार्केट फीस और ग्रामीण विकास शुल्क को हटाने की मांग की गई थी जिसे अब सीएम और कृषि मंत्री ने मंजूर भी कर लिया है। इसके लिए अधिसूचना को भी जारी कर दिया गया है। जिसके मुताबिक अब मिलरों को 42000रु का वार्षिक शुल्क देना होगा और उन्हें मार्केट फीस और ग्रामीण विकास शुल्क से छुटकारा मिल जाएगा। इससे व्यापारियों को भी काफी आसानी होने वाली है। एकमुश्त राशि देने से मिलरों को ही आसानी होगी।
एकमुश्त वार्षिक शुल्क लेने का हुआ प्रावधान
हरियाणा सरकार की ओर से हरियाणा कृषि उपज (साधारण)नियम 1962 की धारा 29 (1) में परिवर्तन के बाद ही इस प्रावधान को किया गया है। ऐसे में अब अलग अलग प्रसंस्करण व्यवसायियों को मार्केट कमेटी लाइसेंस के अंतर्गत एकमुश्त वार्षिक शुल्क ही देना होगा। ये राशि देने के बाद उन्हें मार्केट फीस और ग्रामीण विकास शुल्क नहीं देना होगा। जल्द ही इसका लाभ अन्य व्यापारियों को मिलने की मांग भी सरकार से की जा रही है।