Delhi: हरियाणा सरकार द्वारा कई अहम फैसले लिए जा रहे हैं। ऐसे में अब हिंदी भाषा को लेकर भी हरियाणा सरकार की ओर से बड़ा फैसला किया गया है। बताया जा रहा है कि अब हरियाणा में कोर्ट के आदेशो को हिंदी में भी जारी किया जाएगा। इससे आमजन को भी काफी सुविधा मिलने वाली है। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। अगले साल से इस प्रस्ताव को लागू भी कर दिया जाएगा। हिंदी दिवस के मौके पर ही इस मुद्दे को उठाया गया था जिसके बाद ही सरकार ने ये फैसला किया है। अधिनियमों में संशोधन करने के बाद ही इस फैसले को किया गया है। आइए जानते हैं खबर से जुड़ी खास बातें
हरियाणा में हिंदी में भी जारी होने कोर्ट के आदेश
बीते मंगलवार को हरियाणा सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के अंडर आने वाले न्यायालयों और अधिकरणों में हिंदी भाषा के प्रयोग के संबंध में ये अहम फैसले पर मुहर लगा दी है। वहीं इस प्रस्ताव को हरियाणा के राज्यपाल दत्तात्रेय द्वारा भी अनुमोदित कर दिया गया है। आमजन की सुविधा को देखने हुए ही सरकार की ओर से ये फैसला किया गया है। हिंदी भाषा का ही प्रदेश में ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है इसलिए हरियाणा मंत्रिमंडल ने भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
अगले साल इस नियम को किया जाएगा लागू
इस नियम के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन अगले साल 1 अप्रैल 2023 से इस नियम को लागू कर दिया जाएगा। ऐसे में 1 अप्रैल 2023 के बाद से ही पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के अधीनस्थ न्यायालयों में जो भी आदेश पारित किए जाएंगे उन्हें हिंदी में भी जारी किया जाने वाला है। इससे आमजन को भी जानकारी लेने में किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी।