Delhi: हरियाणा में गरीब परिवारों को लाभ देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर कई योजनाओं का संचालन कर रही हैं। इन योजनाओं से आमजन को काफी लाभ भी मिल रहा है। कई कामों के लिए सरकार आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आर्थिक मदद भी दे रही हैं। वहीं हरियाणा में सीएम विवाह शगुन योजना को भी चलाया जा रहा है। इस योजना के तहत बेटी की शादी के लिए ही सरकार की ओर से आर्थिक मदद दी जाती है। हालांकि बता दें कि यदि आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो इसके लिए पंजीकरण करना अनिवार्य है। आइए जानते हैं इस योजना से जुड़ी खास बातें
जानिए आखिर क्या है सीएम विवाह शगुन योजना
इस योजना से जुड़ी किसी भी खबर के बारे में जानने से पहले इस योजना के बारे में भी जानना जरूरी है। हरियाणा सरकार इस योजना के तहत बेटी की शादी के लिए गरीब परिवारों की आर्थिक मदद करती है। यदि किसी अनुसूचित जाति या विमुक्त जाति के परिवार का नाम बीपीएल सूची में आता है तो इस योजना के तहत उसे 71 हज़ार रूपये दिए जाते हैं। वहीं बीपीएल सूची में सामान्य या पिछड़े वर्ग के परिवारों को इस योजना में 31 हज़ार रूपये की आर्थिक मदद की जाती है। वहीं सभी वर्गों के अनाथ बच्चे, विधवा महिलाएं, बेसहारा महिलाएं बीपीएल सूची में हैं और उनकी आय 1 लाख 80 हज़ार से कम है तो उन्हें इस योजना के तहत 51 हज़ार रूपये kआ अनुदान दिया जाता है।
पंजीकरण कराना है जरूरी
हालांकि इस योजना का लाभ लेने के लिए बेटी की शादी का पंजीकरण कराना बेहद जरूरी है। शादी होने के 6 महीने के अंदर ही इस योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण कराना होता है। ये पंजीकरण सरल पोर्टल के माध्यम से या कॉमन सर्विस सेंटर के जरिये करा सकते हैं।