Delhi: हरियाणा सरकार द्वारा अधिसूचित जातियों को कई तरह की योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। इन जातियों को आरक्षण का लाभ भी मिल रहा है। लेकिन अब हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला किया है। बताया जा रहा है कि अब शादी के बाद भी दूसरे राज्यों की महिलाओं को हरियाणा में एससी बीसी का लाभ नहीं मिल पाएगा। हालांकि इसके लिए कई विरोधी पार्टी भी विरोध कर रही हैं और सरकार के इस फैसले पर नाराजगी जता रही हैं। लेकिन हरियाणा सरकार इस फैसले का ऐलान कर चुकी है और भविष्य में भी इस फैसले में किसी भी तरह के बदलाव करने की कोई योजना सरकार की ओर से नहीं है।
सिर्फ डोमिसाइल वालों को ही मिलेगा लाभ
हरियाणा सरकार ने जानकारी दी है कि दूसरे राज्यों की महिलाओं को शादी के बाद भी हरियाणा में एससी बीसी का लाभ नहीं दिया जाएगा। वहीं यदि कोई हरियाणा का निवासी दूसरे राज्यों में रह रहा है तो उसके लिए भी इसी नियम को लागू किया गया है। सरकार ने जानकारी दी है कि अब हरियाणा में सिर्फ उन्हीं को योजनाओं का लाभ दिया जाएगा जिनके पास मूल निवास प्रमाण पत्र है। हरियाणा सरकार द्वारा जानकारी दी गई है कि यदि कोई जन्म से ही आरक्षित जाति में नहीं है और उसने किसी आरक्षण जाति के व्यक्ति के साथ शादी की है तो उसे आरक्षित जाति में नहीं गिना जाएगा और किसी भी व्यक्ति की मूल जाति को ही उसकी जाति माना जाएगा।
शादी के बाद भी नहीं बदलेगी जाति
बताया गया है कि यदि कोई महिला या पुरुष दूसरी जाति में शादी करते हैं तो उनकी मूल जाति को नहीं बदला जाने वाला है। ऐसे में अब साफ हो गया है कि दूसरे राज्यों की महिलाओं को हरियाणा में शादी के बाद एससी बीसी का लाभ नहीं मिलने वाला है।