Delhi: आज के समय में टैक्सी का प्रचलन काफी ज्यादा बढ़ गया है। अलग-अलग एग्रीगेटर्स कार टैक्सी और बाइक टैक्सी का संचालन कर रहे हैं लेकिन अब खबर आ रही है कि दिल्ली में बाइक टैक्सी चलाने वालों पर शिकंजा कसा जा रहा है जो लोग अवैध तरीके से बाइक टैक्सी चला रहे हैं उनपर दिल्ली परिवहन विभाग सख्ती बरत रहा है।
हाल ही में बाइक टैक्सी चलाने वालों के लिए दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा बड़ा फैसला किया गया है यदि इन नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो बाइक टैक्सी चलाने वाले चालक और एग्रीगेटर पर लाखों का जुर्माना और कैद की सजा हो सकती है। आइए जानते खबर को विस्तार से
दिल्ली में बाइक टैक्सी चलाना पड़ेगा भारी
दिल्ली की सड़कों पर अब बाइक टैक्सी चलाना आसान नहीं होने वाला है। इसके लिए परिवहन विभाग द्वारा दुपहिया वाहनों को बाइक टैक्सी के तौर पर चलाने पर सख्ती बरती जा रही है। हाल ही में परिवहन विभाग द्वारा इसके लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है। दरअसल बिना रजिस्ट्रेशन के ही दुपहिया वाहनों को बाइक टैक्सी के तौर पर चलाया जा रहा है।
इसलिए परिवहन विभाग द्वारा इस पर सख्ती बरती जा रही है। एडवाइजरी में बाइक टैक्सी चालक और एग्रीगेटर्स पर नियमों को लागू किया गया है। यदि नियमों का पालन नहीं किया जाता है तो एग्रीगेटर्स के साथ-साथ चालकों पर भी तगड़ा जुर्माना लगाया जाएगा।
लाखों के जुर्माने के साथ हो सकती है जेल की सजा
परिवहन विभाग द्वारा बाइक टैक्सी को दिल्ली की सड़कों पर चलने के खिलाफ आगाह किया गया है और जानकारी दी गई है कि यह वाहन मोटर अधिनियम 1988 का उल्लंघन है और इसके तहत एग्रीगेटर्स पर एक लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस अधिनियम के तहत पहली बार अपराध करने पर 5000 तो वहीं दूसरी बार अपराध करने पर 10000 के जुर्माना और 1 साल की सजा का प्रावधान है। यह कार्यवाही बाइक चालक पर की जा सकती है। वहीं बाइक चालकता 3 महीने के लिए लाइसेंस भी निलंबित किया जा सकता है।