Delhi: दिल्ली में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। इसके लिए केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा भी कई अहम दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। अब हाल ही में एक बड़ी खबर आई है जिसमें बताया जा रहा है कि दिल्ली में जनरेटर चलाने की इजाजत कुछ शर्तों पर ही मिलने वाली है।
आयोग द्वारा जनरेटर के टाइप को निर्धारित किया गया है और इसी तरह के जनरेटर अब दिल्ली में इस्तेमाल हो सकेंगे। इस नए नियम को आने वाले कुछ ही दिनों में लागू किया जा सकता है। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए ही आयोग द्वारा यह फैसला लिया गया है। आइए जानते खबर को विस्तार से
दिल्ली में सिर्फ इस तरह के जनरेटर चलाने की मिलेगी इजाजत
दिल्ली में वायु प्रदूषण को रोकने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कारण से केंद्रीय वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग द्वारा भी दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए कई अहम फैसले किए गए हैं। हाल ही में एक नए नियम को लेकर खबर आई है जिसमें बताया जा रहा है कि अब 800 किलो वाट के जनरेटर को औद्योगिक एवं व्यवसायिक इस्तेमाल के लिए तभी इजाजत मिल पाएगी जब वह जनरेटर डीजल और गैस दोनों तरह से चलता हो। कहा जा रहा है कि 70 फ़ीसदी गैस और 30 फ़ीसदी डीजल से चलने वाले जनरेटर ही अब दिल्ली में इस्तेमाल हो सकेंगे।
इस महीने से लागू होगा यह नया नियम
जानकारी के अनुसार 18 मई के बाद से इस नियम को लागू किया जा सकता है। हालांकि जानकारी के मुताबिक ग्रेप नियम लागू होने के दौरान इन जनरेटर को चलाने की भी इजाजत नहीं होगी। दरअसल ठंड के समय में दिल्ली में प्रदूषण काफी बढ़ जाता है जिसके कारण ग्रेप नियमों को लागू किया जाता है और उस दौरान जनरेटर के इस्तेमाल पर बैन लगा दिया जाता है। लेकिन अब दिल्ली में दोहरे इंधन वाले जनरेटर सेट के प्रयोग की ही इजाजत मिलेगी।