Delhi: हरियाणा में अंत्योदय दर्शन पर तेजी से काम किया जा रहा है और पंडित दीनदयाल उपाध्याय के मानकों पर काम किया जा रहा है। इसके लिए सरकार द्वारा अलग-अलग योजनाओं को भी चलाया जा रहा है। हाल ही में हरियाणा निवास में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ जिसमें सीएम मनोहर लाल खट्टर ने दयालु योजना की शुरुआत की है।
इस योजना के तहत अंत्योदय परिवारों को मृत्यु एवं दिव्यांग होने की स्थिति में सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस योजना का लाभ गरीब परिवार आसानी से उठा सकते हैं। ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ही इस योजना का लाभ उठाया जा सकेगा। आइए जानते हैं
मृत्यु एवं दिव्यांग होने की स्थिति में मिलेगी वित्तीय सहायता
हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दयालु योजना की शुरुआत की है जिसके तहत अंत्योदय परिवारों को मृत्यु एवं दिव्यांग होने की स्थिति में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। लोगों को इन योजनाओं का सीधा लाभ देने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा परिवार सुरक्षा न्यास की भी स्थापना की गई है।
दयालु योजना के तहत परिवार पहचान पत्र में 1 लाख 80 हजार तक आय वाले परिवारों को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। प्राकृतिक मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में 3 महीने के अंदर ही आवेदक को ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। दिव्यांग होने की स्थिति में दिव्यांग व्यक्ति को और प्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में घर के मुखिया को आवेदन करना होगा।
इसके अलावा भी अन्य योजनाओं की हुई शुरुआत
इस कार्यक्रम के दौरान छोटे व्यापारियों के लिए मृत्यु या दिव्यांग होने की स्थिति में मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना की शुरुआत की गई है। इसी के साथ अंत्योदय परिवारों को सामाजिक सुरक्षा कवच देने के लिए मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना को शुरू किया गया है। उच्च जोखिम क्षेत्र में काम करने वाले ग्रुप सी एवं ग्रुप डी के कर्मचारियों और सफाई कर्मचारियों के लिए मुख्यमंत्री हरियाणा कर्मचारी दुर्घटना बीमा योजना को शुरू किया गया है।